Hindi News:भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संस्था की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की अपील की है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर निशिकांत दुबे के बयान का जिक्र नहीं किया. उन्होंने सोमवार (21 अप्रैल, 2025) को तब यह टिप्पणी की जब सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया कि एक सांसद ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ टिप्पणी की है.
याचिकाकर्ता और एडवोकेट विशाल तिवारी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के दौरान नफरत भरे भाषणों को लेकर दायर अपनी जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी. उस वक्त विशाल तिवारी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच को इस वाकिए से अवगत कराया.