सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे। सॉलिसिटर जनरल ने एक सप्ताह का समय मांगा है जिसमें वे विस्तार से बताएंगे कि कानून में संशोधन क्यों किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वक्फ बोर्ड या काउंसिल में अभी कोई नई नियुक्ति न हो। कोर्ट ने 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकृत संपत्तियों पर कार्रवाई के बारे में भी पूछा।