वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से नए कानून के कई प्रावधानों, खासकर वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के प्रावधानों पर कड़े सवाल पूछे. कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुसलमानों को शामिल करने के प्रावधान पर भी सवाल उठाए और सरकार से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देगी. कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वक्फ बोर्ड में एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा मुस्लिम सदस्य ही हों, जिसका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई आदेश जारी नहीं किया है. गुरुवार (17 अप्रैल 2025) दोपहर 2 बजे इस मामले में फिर सुनवाई होगी.