दिल्ली: तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने IANS से कहा, ये फैसला तमिलनाडु की विशिष्ट परिस्थितियों में दिया गया है और वह परिस्थिति यह थी कि तमिलनाडु विधानसभा द्वारा दस विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजे गए थे और उन्होंने उन पर कोई निर्णय लिए बिना उन्हें एक साल से भी अधिक समय तक लंबित रखा गया।
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