वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश में नई बहस शुरू हो गई है। जमीअत उलमा-ए-हिंद ने इस संशोधित कानून को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। संगठन का कहना है कि यह कानून धार्मिक और सामाजिक अधिकारों का हनन करता है तथा इससे समुदाय की संपत्तियों पर खतरा मंडरा रहा है। जमीअत ने अपनी याचिका में मांग की है कि इस कानून को रद्द किया जाए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। इस मुद्दे पर विभिन्न मुस्लिम संगठनों में चिंता जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन यह मामला अब देशभर में चर्चा का विषय बन गया है।