सागर. निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन करते हुए शासन ने नर्सरी से आठवीं तक के स्कूलों में रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ सुरक्षा निधि 12 से 15 हजार निर्धारित की है। इन नियमों का विरोध निजी स्कूल कर रहे हैं। बुधवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में प्रदेश सेवा संगठन के अध्यक्ष धमेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार के नियमों के विरोध में गुरुवार को निजी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है।