कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन मामले में अब तक की अपनी जांच का व्यापक विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने सिद्धारमैया, सह-आरोपी पक्षों, और केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की गई है।
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