"JNU छात्रसंघ के पूर्व नेता उमर खालिद को दिल्ली कड़कड़ूम्मा कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट उमर खालिद और UAH सदस्य खालिद सैफी को दंगे के एक मामले बरी कर दिया है. क्या है पूरा मामला ये आपको बताते है
उमर खालिद को जिस मामले में बरी किया किया गया है वो मामला Khajuri Khas Police Station का है. दरअसल दिल्ली दंगों के सिलसिले में एक पुलिस कांस्टेबल के बयान के आधार पर इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. अपने बयान में कांस्टेबल ने कहा था कि 24 फरवरी 2020 में चांद बाग पुलिया के पास जमा एक बड़ी भीड़ ने पत्थरबाजी की थी. उस पत्थरबाजी के दौरान खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम भी जोड़ा गया था. हालांकि कोर्ट ने पाया कि इन दोनों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें इस केस में आरोप मुक्त कर दिया.
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