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UP: Bulldozer पर फिलहाल रोक नहीं, Jamiat Ulema-e-Hind की याचिका पर SC ने जारी किया Notice

2022-06-16 2,329 Dailymotion

उत्तर प्रदेश में दंगे के आरोपियों की संपत्ति पर चल रहे बुलडोज़र पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से दाखिल याचिका पर नोटिस तो जारी किया, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई रोकने का कोई आदेश दिया है। मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि जिन निर्माणों को तोड़ा गया है, उन्हें लंबे अरसे पहले ही इसका नोटिस दिया जा चुका था. पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव हुआ। इस दौरान न सिर्फ पुलिसकर्मियों पर हमले हुए, बल्कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। इसके बाद यूपी में बुलडोजर सक्रिय नजर आ रहे हैं। दंगे के आरोपियों को की संपत्ति को तोड़ा जा रहा है। इसी के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसे एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश बताया है.