31 अगस्त को असम में एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित हुई. इस लिस्ट
में 19,06,657 लोगों को जगह नहीं मिली. जिन लोगों के नाम एनआरसी लिस्ट में
नहीं हैं वे अगले 120 दिनों में विदेशी ट्रिब्यूनल में अर्ज़ी दे सकते हैं. विदेशी ट्रिब्यूनल
से असंतुष्ट लोग अंतिम विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. क़ानूनन ऐसे
लोगों को हिरासत में लेकर करके निर्वासित करने प्रावधान है. लेकिन भारत सरकार ने
लोगों को बाहर करने की कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं की है. कोई भी
देश (बांग्लादेश, पाकिस्तान) इन लोगों को अपने यहां जगह नहीं देगा. तो फिर
इनका होगा क्या?
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