RBI To Set Locker Rule In Six Months: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के लॉकर सिस्टम पर अहम मामले में फैसला देते हुए कहा कि बैंक के लॉकर में रखा कोई भी सामान खोने पर बैंकों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों के लॉकर को लेकर 6 महीने में नियम बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बैंकों में यह गलत धारणा है कि लॉकर में रखे सामान का पता नहीं होने से उन्हें देनदारी से छूट मिल जाती है।