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जुलूस एवं धरना प्रदर्शनों पर प्रतिबंध, धारा 144 लागू

2021-02-19 10 Dailymotion

शाजापुर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने आगामी त्यौहारों, किसान आंदोलन एवं कोविड-19 वायरस के संक्रमण एवं वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत किसी भी प्रकार के जुलूस, शोभा यात्रा, रैली, समारोह, धरना प्रदर्शन आदि के आयोजन एवं उसके संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। यदि किसी को के जुलूस, शोभा यात्रा, रैली, समारोह, धरना प्रदर्शन आदि के आयोजन एवं उसके संचालन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से लिखित में अनुमति लेना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश 18 अप्रैल 2021 तक प्रभावशील रहेगा।