मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए एमपी धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस विधेयक को आगामी विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा. इस कानून के तहत जोर-जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है.
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