दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर इस साल कुछ शर्तों के साथ पटाखा जलाने की अनुमति दे दी है. हालांकि लोगों को सिर्फ इसके लिए 2 घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक का ही समय मिलेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे में खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है और आप घर बैठे ऑनलाइन पटाखा भी नहीं खरीद पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और इसे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान कहा कि अगर कम प्रदूषण वाले पटाखे जलाए जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा.