एडिशनल एडवोकेट जनरल मुकेश कुमार गिरि का कहना है कि उपभोक्ता अधिनियम 1986 के तहत तीन फॉर्म होते है जिससे उपभोक्ता शिकायत करने के लिए प्रयोग कर सकता हैं।