कोरोना वायरस यानी कोविड 19 संक्रमण के चलते देश में तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। यह दिशा निर्देश तीन मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना,शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन,औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, सिनेमाहॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर रोक लागू रहेगी।
केंद्र सरकार ने कहा है कि चूंकि, लॉकडाउन-2 के दौरान भी सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग आदि बंद रहेंगे तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकती है। सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा।
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