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बिना उचित कारण चेन पुलिंग काने से हो सकती है 3 महीने की जेल

2020-02-20 1 Dailymotion

उचित और पर्याप्त कारण के बिना जंजीर खींचना (चेन पुलिंग) एक दंडनीय अपराध है। इसे भारतीय रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत अपराध माना गश्स है। अगर कोई व्यक्ति बिना सही कारण के चेन पुलिंग करता है तो उस पर 1 हजार रुपए तक का जुर्माना या 3 माह की जेल या से दोनों ही हो सकते हैं।