दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि निर्भया मामले में चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चारों दोषियों को सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है. हाई कोर्ट का यह फैसला केंद्र की याचिका खारिज करते हुए आया है.