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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यदि जरूरत बड़ी तो मैं स्वयं जम्मू कश्मीर जाऊंगा। शीर्ष अदालत ने गुलाब नबी आजाद को कश्मीर जाने की इस आधार पर अनुमति दी कि इस दौरान वे न तो कोई सार्वजनिक रैली करेंगे न ही भाषण देंगे। अदालत ने आजाद को श्रीनगर, बारामुला और अनंतनाग का दौरा करने की अनुमति दी है।उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केन्द्र से कहा कि कश्मीर में जनजीवन सामान्य करने के लिए जल्द से जल्द सभी संभव कदम उठाए। पीठ ने कहा कि कश्मीर में अगर तथाकथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय निपट सकता है।वहीं केन्द्र ने पीठ को कहा कि कश्मीर स्थित सभी समाचार पत्र काम कर रहे हैं और सरकार हरसंभव मदद मुहैया करा रही है। प्रतिबंधित इलाकों में पहुंच के लिए मीडिया को ‘पास’ दिए गए हैं और पत्रकारों को फोन और इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। उसने कहा कि दूरदर्शन जैसे टीवी चैनल और अन्य निजी चैनल, एफएम नेटवर्क काम कर रहे हैं।
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